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नई दिल्ली22 दिन पहले
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अभी जेम्स एंड ज्वैलरी सेक्टर में बिना KYC, पैन और आधार के जरिए 2 लाख रुपए तक की कैश ट्रांजेक्शन की इजाजत है।
- 20 लाख से ज्यादा टर्नओवर वाले डीलर्स पर लागू होगा नया नियम
- मनी लॉन्ड्रिंग पर रोकथाम के लिए वित्त मंत्रालय ने उठाया कदम
कीमती धातु और स्टोन डीलर्स को अब एक ग्राहक के साथ 10 लाख या इससे ज्यादा की कैश ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखना होगा। वित्त मंत्रालय की ओर से नोटिफिकेशन के मुताबिक, 20 लाख रुपए या इससे ज्यादा के टर्नओवर वाले कीमती धातु एंड स्टोन डीलर और रियल एस्टेट एजेंट्स को यह रिकॉर्ड रखने होगा। मनी लॉन्ड्रिंग पर रोकथाम के लिए वित्त मंत्रालय ने यह कदम उठाया है।
पुराने लूपहोल को खत्म करने के लिए उठाया कदम
प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) 2002 के मुताबिक अभी जेम्स एंड ज्वैलरी सेक्टर में बिना KYC, पैन और आधार के जरिए 2 लाख रुपए तक की कैश ट्रांजेक्शन की इजाजत है। नांगिया एंड LLP के डायरेक्टर मयंक अरोड़ा का कहना है कि इस व्यवस्था के लूपहोल को खत्म करने के लिए वित्त मंत्रालय ने यह कदम उठाया है। अरोड़ा के मुताबिक, इस बदलाव के बाद कीमती धातु और स्टोन डीलर्स को 10 लाख रुपए से ज्यादा की सभी कैश ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा।
अप्रत्यक्ष कर बोर्ड करता है निगरानी
अरोड़ा ने बताया कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स 2005 के ताजा बदलावों के बाद केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं कस्टम्स बोर्ड को रेगुलेटर नियुक्त किया गया है। इस संबंध में प्रक्रिया बनाने और रियल एस्टेट एजेंट्स की ओर से बनाए गए रिकॉर्ड को मेंटेन करने की जिम्मेदारी इसी बोर्ड को दी गई है।
30 दिसंबर तक 4.73 करोड़ ITR फाइल हुए
इनकम टैक्स विभाग ने गुरुवार को कहा कि वित्त वर्ष 2019-20 (असेसमेंट इयर 2020-21) के लिए 30 दिसंबर तक 4.73 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल हुए हैं। सरकार ने इंडिविजुअल के लिए ITR की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 10 जनवरी 2021 कर दिया है। अभी तक ITR फाइल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2020 थी। कंपनियों के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी 2021 हो गई है।